हिन्दी अनुवाद:
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार एक अधिसूचना में कहा कि कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) है कि रुपये के ऊपर एक परिसंपत्ति का आकार 100 करोड़ अनिवार्य केंद्रीय बैंक के साथ रजिस्टर करना होगा। नए नियमों के उद्देश्य के लिए केंद्रीय बैंक के विवेकपूर्ण निरीक्षण में ऐसी कंपनियों को लाना है। एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है जो इक्विटी शेयरों में निवेश का रूप है, वरीयता शेयर, ऋण या समूह की कंपनियों में ऋण में अपनी कुल संपत्ति का 90% से कम नहीं रखता मुख्य निवेश कंपनी, सेंट्रल बैंक के रूप में विचार किया जाएगा अपनी अधिसूचना में कहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले FY11 के लिए अपनी वार्षिक मौद्रिक नीति की समीक्षा में कहा है कि कंपनियां जो मुख्य रूप से अपनी संपत्ति के रूप में शेयरों में समूह की कंपनियों में हिस्सेदारी लेकिन व्यापार के लिए नहीं करने के लिए निवेश, और किसी भी अन्य वित्तीय गतिविधि पर नहीं ले जुस्तिफ़िअब्ल्य एक अंतर लायक नहीं बड़े पैमाने पर नियामक एनबीएफसी के लिए लागू पर्चे के अनुसार।
English Translation:
The Reserve Bank of India (RBI) has on Friday said in a notification that the Core Investment Companies (CICs) that have an asset size of over Rs 100 crore will have to mandatorily register with the central bank. The aim of the new norms is to bring such companies into the prudential oversight of the central bank. A non-banking finance company which holds not less than 90% of its total assets in the form of investment in equity shares, preference shares, debt or loans in group companies will be considered as core investment company, the central bank said in its notification. The RBI had earlier said in its annual monetary policy review for FY11 that the companies which have their assets predominantly as investments in shares for holding stake in group companies but not for trading, and also do not carry on any other financial activity justifiably deserve a differential treatment in the regulatory prescription applicable to NBFCs at large.
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार एक अधिसूचना में कहा कि कोर निवेश कंपनियों (सीआईसी) है कि रुपये के ऊपर एक परिसंपत्ति का आकार 100 करोड़ अनिवार्य केंद्रीय बैंक के साथ रजिस्टर करना होगा। नए नियमों के उद्देश्य के लिए केंद्रीय बैंक के विवेकपूर्ण निरीक्षण में ऐसी कंपनियों को लाना है। एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है जो इक्विटी शेयरों में निवेश का रूप है, वरीयता शेयर, ऋण या समूह की कंपनियों में ऋण में अपनी कुल संपत्ति का 90% से कम नहीं रखता मुख्य निवेश कंपनी, सेंट्रल बैंक के रूप में विचार किया जाएगा अपनी अधिसूचना में कहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले FY11 के लिए अपनी वार्षिक मौद्रिक नीति की समीक्षा में कहा है कि कंपनियां जो मुख्य रूप से अपनी संपत्ति के रूप में शेयरों में समूह की कंपनियों में हिस्सेदारी लेकिन व्यापार के लिए नहीं करने के लिए निवेश, और किसी भी अन्य वित्तीय गतिविधि पर नहीं ले जुस्तिफ़िअब्ल्य एक अंतर लायक नहीं बड़े पैमाने पर नियामक एनबीएफसी के लिए लागू पर्चे के अनुसार।
English Translation:
The Reserve Bank of India (RBI) has on Friday said in a notification that the Core Investment Companies (CICs) that have an asset size of over Rs 100 crore will have to mandatorily register with the central bank. The aim of the new norms is to bring such companies into the prudential oversight of the central bank. A non-banking finance company which holds not less than 90% of its total assets in the form of investment in equity shares, preference shares, debt or loans in group companies will be considered as core investment company, the central bank said in its notification. The RBI had earlier said in its annual monetary policy review for FY11 that the companies which have their assets predominantly as investments in shares for holding stake in group companies but not for trading, and also do not carry on any other financial activity justifiably deserve a differential treatment in the regulatory prescription applicable to NBFCs at large.
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