हिंदी अनुवाद:
सहायक और अन्य कंपनियों में बैंकों के निवेश के लिए नए दिशा निर्देशों में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गैर - वित्तीय सेवा कंपनियों में इक्विटी निवेश पर सीमा लगा दी है। अपनी ताजा अधिसूचना में रिजर्व बैंक ने कहा है कि "गैर वित्तीय सेवाओं की गतिविधियों में लगी कंपनियों में बैंक द्वारा इक्विटी निवेश निवेशक कंपनी की पूर्ण भुगतान योग्य शेयर पूंजी का 10% या बैंक के 10% पूर्ण भुगतान योग्य शेयर पूंजी और भंडार, इनमें से जो भी कम है की एक सीमा के अधीन हो"। इस सीमा के प्रयोजन के लिए, 'व्यापार के लिए धारित' श्रेणी के अंतर्गत आयोजित इक्विटी निवेश की भी गणना होगी। उपर्युक्त सीमा के भीतर निवेश, ध्यान दिए बिना चाहे वे 'व्यापार के लिए धारित' श्रेणी में कर रहे हैं या दूसरे प्रकार से, रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
इस सीमा के लगाने से, भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में गतिविधियों से कोर आपरेशन में बाड़ चक्र बनाने की कोशिश कर रहा है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उधारदाताओं के लिए अनुमति नहीं है। अब तक, गैर वित्तीय सेवाओं फर्मों में निवेश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती थी, और जहां बैंक गैर वित्तीय सेवा कंपनियों से इक्विटी शेयर पूंजी हासिल करने के लिए स्वतंत्र है.
English Translation:
In new guidelines for banks' Investments in subsidiaries and other companies, the Reserve Bank of India (RBI) has imposed the limit on their direct or indirect equity investments in non-financial service companies. The apex bank in its latest notification has said that the “Equity investment by a bank in companies engaged in non financial services activities would be subject to a limit of 10 %of the investee company’s paid up share capital or 10 % of the bank’s paid up share capital and reserves, whichever is less”. For the purpose of this limit, equity investments held under ‘Held for Trading’ category would also be reckoned. Investments within the above mentioned limits, irrespective of whether they are in the ‘Held for Trading’ category or otherwise, would not require prior approval of the Reserve Bank.
By imposing this limit, the RBI is seeking to ring fence to Scheduled Commercial Banks core operation from activities directly or indirectly not permitted to lenders. Till now, the investment in non financial services firms did not required prior approval from RBI, and banks where free to acquire substantial equity holding non financial services companies.
सहायक और अन्य कंपनियों में बैंकों के निवेश के लिए नए दिशा निर्देशों में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गैर - वित्तीय सेवा कंपनियों में इक्विटी निवेश पर सीमा लगा दी है। अपनी ताजा अधिसूचना में रिजर्व बैंक ने कहा है कि "गैर वित्तीय सेवाओं की गतिविधियों में लगी कंपनियों में बैंक द्वारा इक्विटी निवेश निवेशक कंपनी की पूर्ण भुगतान योग्य शेयर पूंजी का 10% या बैंक के 10% पूर्ण भुगतान योग्य शेयर पूंजी और भंडार, इनमें से जो भी कम है की एक सीमा के अधीन हो"। इस सीमा के प्रयोजन के लिए, 'व्यापार के लिए धारित' श्रेणी के अंतर्गत आयोजित इक्विटी निवेश की भी गणना होगी। उपर्युक्त सीमा के भीतर निवेश, ध्यान दिए बिना चाहे वे 'व्यापार के लिए धारित' श्रेणी में कर रहे हैं या दूसरे प्रकार से, रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
इस सीमा के लगाने से, भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में गतिविधियों से कोर आपरेशन में बाड़ चक्र बनाने की कोशिश कर रहा है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उधारदाताओं के लिए अनुमति नहीं है। अब तक, गैर वित्तीय सेवाओं फर्मों में निवेश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती थी, और जहां बैंक गैर वित्तीय सेवा कंपनियों से इक्विटी शेयर पूंजी हासिल करने के लिए स्वतंत्र है.
English Translation:
In new guidelines for banks' Investments in subsidiaries and other companies, the Reserve Bank of India (RBI) has imposed the limit on their direct or indirect equity investments in non-financial service companies. The apex bank in its latest notification has said that the “Equity investment by a bank in companies engaged in non financial services activities would be subject to a limit of 10 %of the investee company’s paid up share capital or 10 % of the bank’s paid up share capital and reserves, whichever is less”. For the purpose of this limit, equity investments held under ‘Held for Trading’ category would also be reckoned. Investments within the above mentioned limits, irrespective of whether they are in the ‘Held for Trading’ category or otherwise, would not require prior approval of the Reserve Bank.
By imposing this limit, the RBI is seeking to ring fence to Scheduled Commercial Banks core operation from activities directly or indirectly not permitted to lenders. Till now, the investment in non financial services firms did not required prior approval from RBI, and banks where free to acquire substantial equity holding non financial services companies.
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